पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राजधानी में किसानों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सड़कों को अवरुद्ध करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को नोटिस जारी

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राजधानी में किसानों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सड़कों को अवरुद्ध करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को नोटिस जारी

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सड़कों को अवरुद्ध करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को नोटिस जारी किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को अगली सुनवाई के लिए तय तारीख 15 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की भी सलाह दी और किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए जगह की पहचान करने का सुझाव दिया।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सत्यपाल जैन ने इसके जवाब में कहा कि केंद्र ने किसान यूनियनों के साथ 2 बैठकें की हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों और 2 कृषि सचिवों ने हिस्‍सा लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा है।

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