केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इसमें बचत, फिक्स्ड डिपॉजिट, चालू और आवर्ती जैसी सभी प्रकार की बैंक जमा के बीमे का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि यह सभी वाणिज्यिक, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं पर लागू होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इसमें प्रत्येक बैंक में जमाकर्ता की अधिकतम पांच लाख रुपये तक की जमाराशि के बीमे का प्रावधान किया गया है।
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