केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन-वर्ष 2024-25 का आयकर भरने के लिए फॉर्म-1 और फॉर्म-4 को अधिसूचित कर दिया है। अब इन फॉर्म का उपयोग वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने के प्रयोजन से किया जा सकता है।
आयकर रिटर्न भरने के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के शुरू में फॉर्म को अधिसूचित किया जाता है। लेकिन इस वर्ष यह अधिसूचना दिसंबर में ही जारी कर दी गई है ताकि रिटर्न जल्दी भरे जा सकें।
फॉर्म-1 और फॉर्म-4 ऐसे लोगों और इकाइयों के लिए होते हैं जिनकी अधिकतम वार्षिक आय 50 लाख रूपये हो।
