उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश पर चार धाम यात्रा रद्द कर दी है। इस बीच राज्य सरकार ने नई मानक संचालन प्रक्रिया के साथ राज्य में जारी कोविड कर्फ्यू छह जुलाई तक बढ़ा दिया है। नये मानकों के आधार पर चार धाम यात्रा रद्द कर दी गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए पहली जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव किया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्थानीय लोगों के लिए चार धाम यात्रा की अनुमति देने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने कोविड महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्य सरकार के हलफनामें पर असंतोष व्यक्त किया था।
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