UAPA के तहत प्रतिबंधित गुटों के 10 सदस्‍य आतंकवादी घोषित

केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम- UAPA के तहत हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य प्रतिबंधित गुटों के 10 सदस्‍यों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण आतंकवादी घाषित किया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर पाकिस्‍तान में रह रहे इन लोगों की पहचान आतंकवादी के तौर पर की है। इनमें से पांच आतंकी हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, दो तहरीक-उल-मुजाहिदीन और एक-एक आतंकी लश्कर-ए-तैयबा, जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी से जुड़े हैं। इनमें पाकिस्‍तान में रह रहे हिज्ब-उल-एल मुजाहिदीन के मुख्य लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख, हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद जट्ट, बासित अहमद रेशी और इम्तियाज़ अहमद कंडू उर्फ सज्जाद के नाम शामिल हैं।

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