भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के बासमठ नगर में स्थित जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने सहकारिता समितियों के सहकार और पंजीयक आयुक्त से बैंक का संचालन बंद करने का आदेश जारी करने और लिक्विडेटर नियुक्त करने को कहा है। केन्द्रीय बैंक ने कहा कि इस सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और कमाई की कोई संभावनाएं नहीं थी, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने कहा कि लिक्विडेशन के बाद बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता अपनी जमा राशि पर दावा करने का हकदार होगा।
बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99 दशमलव सात आठ प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।