महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा, बाल यौन शोषण का पीड़ित किसी भी आयु में कर सकता है उसकी शिकायत, साथ ही कहा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों की रिपोर्टिंग के बारे में कोई समय सीमा तय नहीं।
महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति, बचपन में उसके साथ हुए बाल यौन शोषण की शिकायत किसी भी आयु में कर सकता है। उन्होंने पीडि़तों को यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट पोक्सो ई-बॉक्स के जरिये करने का सुझाव दिया। इससे पहले महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बाल यौन शोषण संरक्षण (पॉक्सो) कानून के प्रावधानों के बारे में विधि मंत्रालय से सलाह मांगी थी। विधि मंत्रालय ने बताया था कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधों की रिपोर्टिंग के बारे में धारा 19 में कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। पॉक्सो के अंतर्गत बालक और बालिकाओं दोनों के लिए यौन दुष्कर्म और शोषण से संरक्षण का प्रावधान है।
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