कश्मीर घाटी में, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-एनआईए अधिनियम के तहत नामित कुलगाम की विशेष अदालत ने पांच सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किया है।
पुलिस के अनुसार, आतंकवादी पिछले साल जिला कुलगाम में एक महिला शिक्षिका रजनी बाला और बैंक प्रबंधक विजय कुमार की हत्या सहित विभिन्न आतंकी अपराधों और लक्ष्य हत्या में शामिल थे।
उद्घोषणा आदेश जारी करने से पहले ही अदालत इन सभी आतंकवादियों के खिलाफ ओपन एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है। उनके पैतृक गांवों के स्थानों पर उद्घोषणा आदेश पढ़े गए हैं और उनके आवासीय घरों और गांवों के स्थानों पर भी आदेशों की प्रतियां चिपकाई गई हैं।
पुलिस ने कहा कि इन आतंकवादियों के खिलाफ कानून के तहत आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले अदालत ने उन्हें अदालत या जांच एजेंसी के समक्ष आत्मसमर्पण करने का मौका दिया है।