महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021’ के मसौदे पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं। विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और उनका मुकाबला करना है। पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए, और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण तैयार करना तथा अपराधियों और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए के लिए अभियोजन को सुनिश्चित करना शामिल है। एक बार अंतिम रूप देने के बाद विधेयक को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा और फिर अधिनियम बनने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति के लिए भेजा जाएगा। यह अधिनियम सीमा-पार प्रभाव सहित सभी व्यक्तियों की तस्करी के प्रत्येक अपराध पर लागू होगा।
उपरोक्त ड्राफ्ट बिल पर टिप्पणियां/सुझाव 14.07.2021 तक ई-मेल आईडी santanu.brajabasi@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।
भारत में धन शोधन और वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की दिशा… Read More
भारत में धन-शोधन और वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में… Read More
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर ने डेलीगेशन लेवल की… Read More
आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को पांच विकेट से हरा… Read More
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने नई दिल्ली में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य… Read More
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) प्रणाली में डेटा की सटीकता… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment