भारत में धन-शोधन और वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) ने सूचना साझाकरण और समन्वय को बढ़ाने के लिए एक व्यापक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन पर एफआईयू-आईएनडी के निदेशक अमित मोहन गोविल और एसईबीआई के पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान ने हस्ताक्षर किए, जो भारत में धन-शोधन और वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी दो एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक खुफिया जानकारी साझा करने के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।
इस सहयोग में संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध प्रासंगिक खुफिया जानकारी और सूचनाओं को साझा करना, और पीएमएल नियमों के प्रावधानों के तहत विनियमित संस्थाओं और रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाओं और तौर-तरीकों को निर्धारित करना शामिल होगा। यह समझौता ज्ञापन एगमोंट सूचना विनिमय सिद्धांतों के माध्यम से विदेशी एफआईयू के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान में भी सहायता करेगा।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों एजेंसियों को विनियमित/रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम बनाना है, जिसमें एसईबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के बीच धन-शोधन विरोधी और आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल/सीएफटी) क्षमताओं को उन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, दोनों पक्ष लागू अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और सूचनाओं के आदान-प्रदान और पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेंगे।
इस सहयोग में संबंधित वित्तीय उप-क्षेत्रों में धन-शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण (एमएल/टीएफ) के जोखिमों और कमजोरियों का आकलन, संदिग्ध लेनदेन के लिए चेतावनी संकेतकों की पहचान और प्रसार, और पीएमएलए, पीएमएल नियमों और एसईबीआई दिशानिर्देशों के तहत दायित्वों के साथ रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा अनुपालन की निगरानी और पर्यवेक्षण भी शामिल होगा।
भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी)
एफआईयू-आईएनडी एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने तथा धन-शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) के बारे में
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय है, जो भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित और पर्यवेक्षित करने तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। एसईबीआई बाजार मध्यस्थों, सूचीबद्ध संस्थाओं और प्रतिभूति बाजार के अन्य प्रतिभागियों के लिए एक व्यापक नियामक और पर्यवेक्षी ढांचा प्रदान करता है ताकि बाजार इकोसिस्टम में पारदर्शिता, अखंडता और सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।
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