भारतीय मानक ब्यूरो- (BIS) ने वैध बीआईएस लाइसेंस के बगैर खिलौनों की बिक्री करने के लिए देशभर में खिलौनों के 44 आउटलेट्स पर छापेमारी की है। राष्ट्रव्यापी छापेमारी अभियान के अंतर्गत पिछले एक महीने में ब्यूरो ने 18 हजार छह सौ खिलौने जब्त किए हैं। ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने नयी दिल्ली में मीडिया को बताया कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के जरिये खिलौने अनिवार्य प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा कि आईएसआई चिन्ह के बगैर खिलौने का विनिर्माण, बेचना, आयात करना या वितरित करना प्रतिबंधित है। भारतीय मानक ब्यूरो एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह निकाय मानकीकरण, मार्किंग और वस्तुओं का गुणवत्ता प्रमाणीकरण करता है।
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण-सीसीपीए ने केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित मानकों के अनिवार्य उपयोग का उल्लंघन कर खिलौनों की बिक्री करने वाली अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडिल जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया है। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नोटिस जारी होने के सात दिनों के भीतर ई-कॉमर्स कंपनियों से इस मामले में जबाव मांगा है। इन कंपनियों की प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।