ED ने तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी, उनके बेटे के खिलाफ खनन से जुड़े धनशोधन मामले में संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कहा कि उसने तमिलनाडु के मंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता के. पोनमुडी, उनके बेटे एवं पूर्व सांसद पी. गौतम सिगामणि और परिवार के सदस्यों के खिलाफ खनन से जुड़े धनशोधन के एक मामले में 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की हैं।

केंद्रीय एजेंसी ने जांच के तहत पिछले साल जुलाई में 73 वर्षीय उच्च शिक्षा मंत्री और उनके बेटे के चेन्नई और विल्लुपुरम स्थित परिसरों पर छापेमारी की थी। कथित अवैध खनन से संबंधित धनशोधन का यह मामला राज्य पुलिस की प्राथमिकी पर आधारित है।

एजेंसी ने कहा कि उसने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 14.21 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 2007-2010 के दौरान जब पोनमुडी खान मंत्री थे, उन्होंने डॉ. पी गौतम सिगामणि, सिगामणि के रिश्तेदार के. एस. राजमहेंद्रन और जयचंद्रन के नाम पर पांच लाइसेंस कथित तौर पर आवंटित किये थे।

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