UGC ने सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नए नियम जारी किए

UGC ने सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नए नियम जारी किए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नए नियम जारी किए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा- नेट, राज्य पात्रता परीक्षा- सेट और राज्य स्तर पात्रता परीक्षा-SLET को अनिवार्य कर दिया है।

यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए पी.एच.डी. की योग्यता अब वैकल्पिक होगी। इससे पहले वर्ष 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की थी कि इस वर्ष जुलाई तक सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए पीएच.डी. की डिग्री अनिवार्य नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने असिस्‍टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता ख़त्म की; 1 जुलाई, 2023 से पीएचडी की योग्यता वैकल्पिक होगी

सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET ही न्यूनतम मानदंड होंगे… pic.twitter.com/JrzBmyz9mh

— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) July 5, 2023

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