1 जुलाई से 24 फुटवियर उत्पादों के लिए BIS लाइसेंस अनिवार्य होगा

1 जुलाई से 24 फुटवियर उत्पादों के लिए BIS लाइसेंस अनिवार्य होगा

अगले महीने की पहली तारीख से 24 फुटवियर उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, बीआईएस लाइसेंस अनिवार्य होगा। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए आज बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने फुटवियर और अन्य उत्पादों के लिए सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, चमड़े और अन्य सामग्रियों से बने फुटवियर के अंतर्गत आने वाले 24 फुटवियर उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश इस साल की पहली जुलाई से लागू हो जाएंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि उत्पादों के निर्माण, आयात या बिक्री के लिए बीआईएस लाइसेंस अनिवार्य होगा।

Media was also informed about QCOs on Geo Textiles and Protective Textiles. Information about public call facility, consumer complaints and Manak Rath – an online exchange forum was also shared with the media.@PiyushGoyal @AshwiniKChoubey @mygovindia

— Bureau of Indian Standards (@IndianStandards) June 19, 2023

प्रमोद तिवारी ने कहा कि फुटवियर उत्पादों के मानक, गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए व्यापार और उद्योग निकायों, उपभोक्ता संगठनों और विभिन्न हितधारक समूहों के प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यान्वयन की तिथि अगले वर्ष 1 जनवरी होगी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार ने हाल ही में सर्टिफाइड स्टार्ट-अप और सूक्ष्म उद्यम इकाइयों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत फुटवियर उत्पादों के परीक्षण शुल्क में 80 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की थी।

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