नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 27 फरवरी की दिल्ली-दुबई एयर इंडिया उड़ान घटना से संबंधित सुरक्षा मुद्दे को तुरंत और प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस घटना में विमान के पायलट ने डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन करते हुए उडान के दौरान एक दोस्त को कॉकपिट में प्रवेश की अनुमति दी थी। डीजीसीए ने पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए रदद कर दिया है।
एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में विमान के चालक दल के एक सदस्य से शिकायत मिली थी। लेकिन एयर इंडिया की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर डीजीसीए से शिकायत की गई।