नई दिल्ली। संसद ने व्यापक विनाशक हथियार और वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधि निषेध) संशोधन विधेयक 2022 को आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने आज इसे स्वीकृति दी।
यह विधेयक व्यापक विनाशक हथियार और वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए लाया गया है। वर्ष 2005 का अधिनियम व्यापक विनाशक हथियारों और वितरण के साधनों, परिवहन या हस्तांतरण जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। व्यापक विनाश के हथियार जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार हैं।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि आंतकवाद एक गंभीर खतरा है और व्यापक विनाशक हथियार भी गंभीर खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ये विधेयक सुरक्षा और देश की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है।