उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने 10 फरवरी सुबह सात बजे से लेकर सात मार्च शाम साढ़े छह बजे तक एक्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग का यह आदेश इलेक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया दोनों पर लागू होगा।
आयोग ने कहा है कि इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। यह दंडात्मक अपराध है और इसके अंतर्गत दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।