उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विवाह समारोहों और अन्य कार्यक्रमों के लिए संशोधित कोविड दिशा-निर्देश जारी किए

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विवाह समारोहों और अन्य कार्यक्रमों के लिए संशोधित कोविड दिशा-निर्देश जारी किए

आगामी त्यौहारों के मौसम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विवाह समारोहों और अन्य कार्यक्रमों के लिए संशोधित कोविड दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने खुले स्थानों पर विवाह समारोह और अन्य आयोजनों की अनुमति दे दी है।

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक बंद कमरे या हॉल में किसी शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम सौ लोग उपस्थित हो सकते हैं हालांकि इसके लिए प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना और कोविड संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। वहीं खुले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम उपस्थित लोगों की कोई सीमा नहीं रहेगी, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति पूरी तरीके से कार्यक्रम के आयोजन स्थल के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने सामाजिक कार्यक्रमों और शादी समारोह में उपस्थित होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या को 50 से बढ़ाकर 100 कर दिया था।

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