CCI ने प्रमोटर परिवार द्वारा TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी

CCI ने प्रमोटर परिवार द्वारा TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में निश्चित हिस्सेदारी के टीएस राजम रबर्स प्राइवेट लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता 1) और धीनरामा मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता 2) के अधिग्रहण सौदे को मंजूरी दे दी है।

इस प्रस्तावित लेन-देन में दोनों अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से कंपनी की अतिरिक्त शेयरधारिता का अधिग्रहण शामिल है। प्रस्तावित लेन-देन सीडीपीक्यू प्राइवेट इक्विटी एशिया पीटीई लिमिटेड (सीडीपीक्यू) से द्वितीयक खरीद के माध्यम से किया जाएगा।

अधिग्राहक टीवीएस मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण श्री टीएस राजम परिवार के पास है। टीएस राजम परिवार के सदस्य इसके प्रमोटर हैं।

टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है और अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ यह भारत और विदेशों में लॉजिस्टिक्‍स/आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं को उपलब्‍ध करा रही है।

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