शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 2024-25 के सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र छह वर्ष से अधिक हो। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों के अनुरूप की गयी है। शिक्षा मंत्रालय ने इस महीने की 15 तारीख को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को इस बारे पत्र लिखा है और सत्र 2024-25 से ग्रेड-1 में प्रवेश के लिए यह नियम लागू करने को कहा है।
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