सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की उस प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं होगी जिसमें आयोग यह तय करेगा कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे करेंगे या उद्धव ठाकरे। इस फैसले को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पक्ष की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।
न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ शिवसेना में अनबन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट में शिवसेना विभाजित है।