सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास अधिनियम की धारा 3 के तहत तारीख बढ़ाई

सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास अधिनियम की धारा 3 के तहत तारीख बढ़ाई

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 (बाद में “विवाद से विश्वास अधिनियम” के रूप में संदर्भित) के तहत घोषणाकर्ता द्वारा देय रकम विवाद से विश्वास अधिनियम की धारा 3 की तालिका में बताई गई है।

25 जून 2021 की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, रकम के भुगतान की अंतिम तारीख (बिना किसी अतिरिक्त रकम के) 31 अगस्त 2021 अधिसूचित की गई है। इसके अलावा विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत रकम (अतिरिक्त रकम के साथ) के भुगतान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2021 अधिसूचित की गई है।

फॉर्म संख्या 3 को जारी करने और संशोधित करने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जो विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत घोषणाकर्ता के भुगतान करने के लिए एक शर्त है, रकम के भुगतान की अंतिम तारीख (बिना किसी अतिरिक्त रकम के) को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जरूरी अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत रकम के भुगतान की अंतिम तारीख (अतिरिक्त राशि के साथ) को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इसके लिए समय सीमा 31 अक्टूबर, 2021 तक है।

On consideration of difficulties reported by taxpayers & other stakeholders in electronic filing of certain Forms under the IT Act,1961, CBDT has further extended the due dates for electronic filing of such Forms. CBDT Circular No.16/2021 dated 29.08.2021 issued. pic.twitter.com/iOadU8ImUQ

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 29, 2021

Related posts

Leave a Comment