सरकार ने जूट वर्ष 2023-24 के लिए पैकेजिंग में जूट के थैलो के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के लिए आरक्षण नियम मंजूर कर लिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। अनिवार्य पैकेजिंग नियम के अनुसार खाद्यान वस्तुओं की पैकेजिंग में शत-प्रतिशत जूट के थैलों का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि चीनी की पैकेजिंग में 20 प्रतिशत जूट के थैलों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इससे भारत में घरेलू क्षेत्र में कच्चे जूट का उत्पादन का उत्पादन बढ़ेगा और इससे आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार होगा।
सरकार ने जूट वर्ष 2023-24 के लिए पैकेजिंग में जूट के थैलो के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के लिए आरक्षण नियम मंजूर किया