लद्दाख में सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग की सचिव पद्मा एंगमो ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों में आरक्षण के लिए नए नियम जारी किए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वास्तविक नियंत्रण रेखा के सीमावर्ती गांवों के लिए आरक्षण की योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाले ईडब्ल्यूएस से संबंधित व्यक्तियों को लद्दाख प्रशासन में विभिन्न पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
नए नियमों के तहत मान्य सम्पत्ति धारक और आठ लाख रुपये से कम सकल वार्षिक आय वाले परिवार ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आयेंगे। आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके सक्षम अधिकारी से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
