रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा वाले रक्षा सेवाओं के ऐसे जेसीओ/अन्य सैनिकों को यथानुपात पेंशन के प्रावधान का लाभ प्रदान किया है जो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों/ केंद्रीय स्वायत्त निकायों/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से अवशोषित/रोजगार प्राप्त कर शामिल हुए हैं। पहले यह लाभ केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों तक ही सीमित था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में पूर्व सैनिक विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और मंत्रालय ने दिनांक 04.11.2022 को आवश्यक आदेश जारी किया है। रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा वाले जेसीओ/अन्य सैनिक इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार आनुपातिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।
यह उल्लेखनीय है कि यह प्रावधान उन जेसीओ/अन्य सैनिकों पर लागू होंगे जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में (दिनांक 06.03.1985 को या उसके बाद) या केंद्रीय स्वायत्त निकायों (दिनांक 31.03.1987 को या उसके बाद) अवशोषित/नियुक्त हैं। हालांकि पिछले मामलों में वित्तीय लाभ इस आदेश के जारी होने की तारीख से संभावित रूप से अनुमत किया जाएगा।
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