बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने सभी गैर पंजीकृत ऑनलाइन न्‍यूज पोर्टल एक सप्‍ताह के भीतर बंद कराने के निर्देश दिए

बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने सभी गैर पंजीकृत ऑनलाइन न्‍यूज पोर्टल एक सप्‍ताह के भीतर बंद कराने के निर्देश दिए

बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को देश में सभी गैर पंजीकृत ऑनलाइन न्‍यूज पोर्टल को एक सप्‍ताह के भीतर बंद कराने के निर्देश दिए। उच्‍च न्‍यायालय की खंडपीठ ने दो वकीलों द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया।

न्‍यायालय ने अपने आदेश में बांग्लादेश के दूरसंचार नियामक आयोग और बांग्लादेश प्रेस परिषद के अध्यक्ष से इस आदेश की प्रति मिलने के सात दिनों के भीतर इस पर अमल करने को कहा।

अप्रैल में एक घटना की मीडिया कवरेज के बाद याचिका दायर की गई थी जिसमें एक 21 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर अपने आत्‍महत्‍या नोट में बांग्लादेश के एक प्रमुख व्यावसायिक व्यक्ति के नाम का उल्लेख करते हुए आत्महत्या कर ली थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि देश में ऑनलाइन पोर्टल लोगों के चरित्र हनन की मानहानि वाली रिपोर्ट चला रहे हैं।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने 16 अगस्त को अपने आदेश में अधिकारियों से जवाब मांगा था कि समाचार मीडिया के लिए एक नैतिक आचार संहिता का गठन क्यों नहीं किया जाना जाए। आदेश में यह भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक प्रसारण आयोग का गठन किया जाना चाहिए और साथ ही गैर पंजीकृत ऑनलाइन न्‍यूज पोर्टल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

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