कफ सीरप निर्यातकों को कफ सीरप निर्यात की अनुमति लेने से पहले 1 जून 2023 से अधिकृत सरकारी प्रयोगशालाओं से अपने उत्पादों की जांच करवाने की आवश्यकता होगी। इस मामले में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी की है।
कफ सिरप की निर्यात नीति के ताजा संशोधन में कहा गया है कि 1जून से कफ सीरप के निर्यात के लिए किसी भी प्रयोगशाला से जारी उत्पादन का विश्लेषण प्रमाण पत्र और नमूनों की जांच आवश्यक होगी।
अधिकृत केन्द्र सरकार की प्रयोगशालाओं में भारतीय फार्माकोपिया आयोग गाजियाबाद, क्षेत्रीय औषधि परीक्षण लैब, चंडीगढ़ और गुवाहाटी, केन्द्रीय औषधि लैब कोलकाता, केन्द्रीय औषधि परीक्षण लैब चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई तथा राज्य सरकारों की मान्यता प्राप्त दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड शामिल हैं।