दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल की जमानत मंजूर कर ली है। इन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम – यू ए पी ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी की खंडपीठ ने जमानत देने संबंधी आदेश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, तीनों के खिलाफ मामले में रिकॉर्ड की गई सामग्री के आधार पर यू ए पी ए की धारा 15, 17 या 18 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।
यह मामला दिल्ली पुलिस की उस बड़ी साजिश की जांच से संबंधित है जिसके कारण फरवरी 2020 में राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में दंगे हुए थे।