दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इन संस्थानों को पहली सितम्बर से चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कक्षाएं 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित की जाएं। आपात स्थिति के लिए स्कूल और संस्थानों के परिसर में क्वारंटीन कक्ष का उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। कक्षाओं, भोजनावकाश, प्रवेश और निकास द्वार पर भीड़ से बचने के लिए अंतराल का पालन किया जाना चाहिए।
सुबह और शाम की पालियों के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होगा। विदयार्थियों से भोजन, पुस्तकें और अन्य स्टेशनरी सामान साझा न करने को कहा गया है। स्कूलों और संस्थानों के प्रमुखों को नियमित रूप से कक्षाओं, कॉमन एरिया और प्रवेश द्वार को सेनेटाइज करने की सलाह दी गई है। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और बच्चों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा।
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