दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी दी है। चेतावनी में कहा गया है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
परिवहन विभाग ने सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि दोपहिया वाहनों का व्यावसायिक उद्देश्य से प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। पहली बार उल्लंघन करते पाए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की जेल हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में वाहनचालक का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
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