कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण एम यू डी ए के साइट आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। यह मंजूरी टी जे अब्राह्म, प्रदीप और स्नेहामई कृष्ण की याचिकाओं के संबंध में दी गयी है। याचिकाओं में कहा गया हैं कि सिद्धारमैया ने अपने अधिकारों का दुरूप्रयोग करके मैसूरु शहरी विकास प्राधिकारण की भूमि अपने करीबियों और परिवार को दे दी। सिद्धारमैया पर यह भी आरोप हैं कि उन्होंने 2013 के चुनाव हलफनामे में इन सम्पतियों का विवरण नहीं दिया।
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