सिविल कोर्ट ने आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज… Read More
देश के सबसे व्यस्ततम टर्मिनलों में से एक पर यात्रियों के अनुभव को उल्लेखनीय रूप… Read More
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम क्वालकॉम के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो आर. अमोन… Read More
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कोर कमेटी की बैठक पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा… Read More
नई दिल्ली में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन… Read More
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि और इससे जुडे क्षेत्रों में 42… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment