दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन के सह संस्थापक यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी सहित इसके कई अन्य कार्यकर्ताओं के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। उन लोगों पर 2012 में देश के विरूद्ध युद्ध छेडने के षडयंत्र का मुकदमा दर्ज किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने कहा कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। 31 मार्च को दिए गए आदेश में न्यायालय ने कहा कि सरसरी तौर पर इंडियन मुजाहिद्दीन के सदस्य ये आरोपी भारत के विरूद्ध युद्ध की आपराधिक साजिश में शामिल लगते हैं। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि आपराधिक षडयंत्र को अंजाम देने के लिए इंडियन मुजाहिद्दीन के कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए बडे पैमाने पर नए सदस्यों की भर्ती की।
इंडियन मुजाहिद्दीन के सह संस्थापक यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी सहित कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश