अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन वाहनों के भारत में प्रवेश करने या चलने संबंधी आवाजाही को औपचारिक रूप देने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी

अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन वाहनों के भारत में प्रवेश करने या चलने संबंधी आवाजाही को औपचारिक रूप देने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अंतर-देशीय गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहन नियम, 2022; दिनांक 16 मार्च, 2022 पर मसौदा अधिसूचना जारी की गयी है। इन नियमों में अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के भारत में प्रवेश करने या चलने संबंधी आवाजाही को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव है।

देश में रहने की अवधि के दौरान अंतर-देशीय गैर-परिवहन वाहन नियमों के तहत चलने वाले वाहन (वाहनों) में निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –

वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र;             
वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, जो भी लागू हो;
वैध बीमा पॉलिसी;
वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि मूल देश में लागू हो);

यदि उपरोक्त दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो एक अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, मूल दस्तावेजों के साथ होना चाहिए।

भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के भीतर स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी।

भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 118 के नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

Related posts

Leave a Comment