हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बारे में मुख्य सचिव कार्यालय से अधिसूचना जारी की गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस आदेश के उल्लंघन पर तुरंत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले संगठन का सदस्य नहीं हो सकता। उन्हें किसी भी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधियों में सहयोग नहीं करना चाहिये। किसी भी सरकारी कर्मचारी का अपने वाहन या आवास पर कोई चुनावी चिन्ह लगाना, चुनाव में अपने प्रभाव का उपयोग करना माना जाएगा।