सुप्रीम कोर्ट ने CBI द्वारा जांच किए जा रहे मणिपुर हिंसा के सभी मामलों को असम में गठित न्‍यायाधीशों के एक समूह को सौंपने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने CBI द्वारा जांच किए जा रहे मणिपुर हिंसा के सभी मामलों को असम में गठित न्‍यायाधीशों के एक समूह को सौंपने का आदेश दिया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने CBI द्वारा जांच किए जा रहे मणिपुर हिंसा के सभी मामलों को असम में गठित न्‍यायाधीशों के एक समूह को सौंपने का आदेश दिया है। ऐसा निष्‍पक्ष सुनवाई के लिए पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्‍ते किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मणिपुर हिंसा के बाद दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया है। शीर्ष न्‍यायालय ने अपने आदेश में कहा कि गौहाटी उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे न्यायाधीशों का चयन करें जो मणिपुर में बोली जाने वाली एक से अधिक भाषाओं में दक्ष हों। न्‍यायालय इस मामले की सुनवाई पहली सितंबर को करेगा।

शीर्ष न्‍यायालय ने मणिपुर सरकार को गौहाटी उच्‍च न्‍यायालय में वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की सुविधा के लिए इंटरनेट की उचित सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। न्‍यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत, हिरासत की अवधि बढाने और जांच के संबंध में अन्य कार्यवाही के सभी आवेदनों को दूरी और सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वर्चुअली करने की अनुमति भी दी जाती है।

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