सुप्रीम कोर्ट ने आज मणिपुर में हिंसा की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य के पुलिस महानिदेशक को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इस बेंच में कुकी-ज़ोमी समुदाय की दो महिलाओं की याचिका भी शामिल है, जिनका वीडियो इंटरनेट पर सामने आई थी।
शीर्ष अदालत ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए राज्य पुलिस की आलोचना की थी। मामले में साढ़े छह हजार से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। न्यायालय आरोपों के समाधान के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों वाली एक न्यायिक समिति के गठन पर विचार कर रहा है। यह समिति राहत, मुआवजा, पुनर्वास, निष्पक्ष जांच और धारा 164 दर्ज करने जैसे मुद्दों पर फैसला करेगी, भले ही पीड़ितों ने हिंसा के दौरान और उसके बाद मणिपुर छोड़ दिया हो।