संसद में डाकघर विधेयक 2023 पारित

संसद में डाकघर विधेयक 2023 पारित

संसद में डाकघर विधेयक 2023 पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी। यह विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का स्थान लेगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, डाक सेवा महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। महानिदेशक के पास सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने का अधिकार होगा। विधेयक के अनुसार सरकार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित विशिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से प्रसारित किसी लेख को रोक सकती है।

चर्चा का जवाब देते हुए संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि सरकार एक लाख 64 हजार डाकघरों के बड़े नेटवर्क के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार प्रदर्शन, सुधार और परिवर्तन के आदर्श वाक्य के साथ काम कर रही है। इससे पहले, चर्चा में भाग लेते हुए बीसेट्टी वेंकट सत्यवती ने विधेयक का समर्थन किया। भाजपा के भोला सिंह ने कहा कि सरकार ने डाक विभाग को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। भाजपा के राम शिरोमणि वर्मा और शिवसेना के प्रतापराव जाधव ने भी विधेयक का समर्थन किया।

Related posts

Leave a Comment