नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक संस्थानों को दस्तावेजों की वैधता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि हेग एपोस्टिल कन्वेंशन, 1961 किसी भी सदस्य देश में उपयोग के लिए विदेशी दस्तावेजों के वैधीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। देश में उपयोग के लिए किसी भारतीय मिशन या दस्तावेज़ के सत्यापन या वैधीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत हेग एपोस्टिल कन्वेंशन का सदस्य है। अधिक जानकारी के लिए, कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा सीपीवी डिवीजन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली से uscpv@mea.gov.in या dircpv@mea.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।
Related posts
National Film Awards 2026: ‘आर्टिकल 370’ बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कार्तिक आर्यन और ममूटी को मिला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड
National Film Awards 2026: ‘आर्टिकल 370’ बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कार्तिक आर्यन और ममूटी को मिला बेस्ट...
RBI ने पॉलिमर नोटों की दिशा में बढ़ाया कदम, ₹10 और ₹20 के नोटों से हो सकती है शुरुआत
RBI ने पॉलिमर नोटों की दिशा में बढ़ाया कदम, ₹10 और ₹20 के नोटों से हो...
AIBE 21 (XXI) 2026: बार काउंसिल जल्द जारी कर सकती है नोटिफिकेशन, जानें रजिस्ट्रेशन और परीक्षा से जुड़ी अहम बातें
AIBE 21 (XXI) 2026: बार काउंसिल जल्द जारी कर सकती है नोटिफिकेशन, जानें रजिस्ट्रेशन और परीक्षा...