समाचार एजेंसी – सीएनएन की एक खबर के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय-आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट का देश के लिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि रूस 2016 में आईसीसी संधि से अलग हो गया था। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है और इसके तहत उसका कोई दायित्व नहीं है। रूस इस अदालत के साथ सहयोग नहीं करता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आने वाले संभावित गिरफ्तारी के आदेश हमारे लिए कानूनी रूप से किसी तरह वैध नहीं है।
इससे पहले, आईसीसी ने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण सहित कथित युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। न्यायालय ने पुतिन पर अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूस में बच्चों के अवैध हस्तांतरण का आरोप लगाया है। न्यायालय ने इसी तरह के आरोपों पर एक रूसी बाल अधिकार अधिकारी मारिया अलेक्सेयेवना लावोवा-बेलोवा के लिए वारंट भी जारी किया। हालांकि, वारंट को लागू करना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि आईसीसी के पास अपना कोई पुलिस बल नहीं है। आईसीसी में मुकदमे की संभावना बहुत कम है क्योंकि रूस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और ना ही अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण करता है।