रिजर्व बैंक ने HDFC लिमिटेड पर परिपक्व राशि को जमाकर्ता के खाते में अंतरित न करने के कारण पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने आईजीएच होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पर भी कुछ मानदण्डों का पालन न करने के कारण 11 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कंपनी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने लाभ-हानि संबंधी घोषित विवरण के अनुसार अपने शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत अंतरित करने की संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है।
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