राजस्थान सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में कुछ और छूट देने का फैसला किया है। गृह विभाग ने कल रात नए दिशा-निर्देश जारी किये जो सोमवार से प्रभावी होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि छठी से आठवीं तक की कक्षाएं 20 सितम्बर से जबकि पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं 27 सितंबर से फिर से शुरू होंगी।
स्कूल स्टाफ तथा विद्यालय वाहिनियों से जुड़े चालकों को 14 दिन पहले कम से कम एक कोविड टीका लगवाना अनिवार्य किया गया है। स्कूल में कक्षाएं पचास प्रतिशत क्षमता से चलाई जाएंगी। नए दिशा-निर्देशों में शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। सिनेमा हॉल भी पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके अलावा, योग केन्द्र, जिम, पशु हाट मेले और स्विमिंग पूल को खोले जाने की छूट दी गयी है। पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा।