महाराष्ट्र साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में एक यूट्यूब चैनल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज़ की

महाराष्ट्र साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में एक यूट्यूब चैनल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज़ की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने महाराष्ट्र साइबर को उस यूट्यूब चैनल के बारे में सूचित किया था जिसमें बाल अश्लीलता पर सामग्री है। IPC की धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य), आईटी अधिनियम और POCSO की धाराओं के तहत मामला दर्ज़ किया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

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