पाकिस्तान में अगले वर्ष 8 फरवरी को आम चुनाव कराए जाएंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने मुख्य चुनाव आयुक्त, अटॉर्नी जनरल और चुनाव आयोग के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद कल चुनाव तिथि की घोषणा की। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को चुनाव की तारीख पर राष्ट्रपति से परामर्श करने का आदेश देने के बाद यह बैठक आयोजित की गई थी।
इस वर्ष 9 अगस्त को संसद भंग होने के बाद से पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार है। संसद भंग होने के 90 दिनों के भीतर मतदान हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने नवीनतम जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन लिए और समय की मांग की थी। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी 2024 तक पूरी कर ली जाएगी।