केन्द्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा- आई ए एस के 2023 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारी पूजा खेडकर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने कल आईएएस परिवीक्षा नियम 1954 के अंतर्गत इस संबंध में आदेश जारी किया। इस नियम के अनुसार किसी अधिकारी के पुनर्परीक्षा में असफल होने या परिवीक्षाधीन अधिकारी के सेवा में भर्ती के लिए अपात्र होने या सेवा का सदस्य बनने के अयोग्य होने से सरकार यदि संतुष्ट हो तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है।
संघीय लोकसेवा आयोग ने पूजा खेडकर को धोखाधडी करने और गलत तरीके से अन्य पिछडा वर्ग और दिव्यांग आरक्षण का लाभ लेने तथा लोकसेवा आयोग की परीक्षा गलत तरीके से उतीर्ण करने का दोषी पाया है। पूजा खेडकर के चयन को रद्द करने के बाद आयोग ने उन्हें किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी है। आयोग ने पूजा खेडकर को नकली पहचान के आधार पर कई बार परीक्षा देने का दोषी पाया है।