कागज आयात निगरानी प्रणाली इस वर्ष पहली अक्तूबर से लागू हो जाएगी। इसके अन्तर्गत आयातक को ऑनलाइन आयात की अग्रिम सूचना देनी होगी और पंजीकरण कराना होगा। विदेश व्यापार के महानिदेशालय ने कागज उत्पादों के आयात नियमों में संशोधन कर ये नई प्रणाली शुरू की है। इसके अन्तर्गत 201 उत्पादों का आयात किया जाएगा, जिसमें न्यूज प्रिंट, हाथ से बने कागज, टिशू और टॉयलेट पेपर तथा गत्ता शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि नोट के कागज, बैंक बॉंड, चेक और प्रतिभूति कागज को अनिवार्य पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है।
कागज आयात निगरानी प्रणाली अक्टूबर से लागू हो जाएगी