कलकत्ता हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पिछले महीने पश्चिम बंगाल के हुगली, हावड़ा और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में रामनवमी उत्सव के दौरान भड़की हिंसा की जांच का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. सिवाग्ननम ने राज्य सरकार को घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेज दो सप्ताह में केन्द्र सरकार को सौंपने के निर्देश दिये हैं। न्यायालय ने केन्द्र को निर्देश दिया है कि राज्य से मिलने के बाद यह दस्तावेज राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सुपुर्द कर दिये जाएं। पश्चिम बंगाल में पिछले महीने राम नवमी के जुलूस के दौरान दो गुटों में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, दुकानों में तोड़-फोड़ हुई थी और पत्थरबाजी भी की गई थी।
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