अमेरिका ने विदेशी नागरिकों को 30 दिन के भीतर एलियन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण कराने का आदेश जारी किया

अमेरिका ने विदेशी नागरिकों को 30 दिन के भीतर एलियन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण कराने का आदेश जारी किया

अमेरिका में तीस दिन से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अमेरिका के नए कानून एलियन एक्‍ट के अनुसार पंजीकरण न कराने वाले विदेशी नागरिकों को जुर्माने, कैद और देश से बाहर करने की सजा दी जा सकती है। वीजा धारकों और वैध स्‍थायी निवासियों सहित सभी विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण का प्रमाण अपने पास रखने को अनिवार्य बना दिया गया है।

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