सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के मंत्री वी.सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से जमानत माँगी थी। सुप्रीम कोर्ट में बालाजी की जमानत पर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई हुई। मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को बालाजी की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और एस सी शर्मा की खंडपीठ ने बालाजी की चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर नहीं है। खंडपीठ ने उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में अपील करने की छूट दे दी है।