सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को पुर्नगठित करने के लिए परिसीमन आयोग बनाने संबंधी सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा निर्धारित आदेशों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र के लिए अतिरिक्त छह विधानसभा सीट और कश्मीर घाटी के लिए एक सीट का प्रस्ताव किया है। आयोग का यह आदेश पूर्ववर्ती राज्य में चुनाव की रूप रेखा करता है। यहां 2014 में विधानसभा के चुनाव कराए गए थे।
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